अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं गरीब भी

अब हर गरीब का बालक पढेगा  और हमारा इण्डिया बढ़ेगा ।
हम अपने आसपास ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जो रिक्शा चालक या मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं और वो  अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाने के सपने देखते तो  हैं पर आर्थिक स्तिथि ठीक न होने की वजह से पढ़ा नहीं पाते अगर कोशिश करके दाखिला करा भी देते हैं तो उन बच्चों की पढ़ाई  बिच में ही  रुक जाती हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए। भारत सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार  अधिनियम 2009 धारा 12(1)(ग)   लागू किया हैं जिसके  अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत  नर्सरी से कक्षा - 8  तक  बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत बच्चों को  निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हैं।

एक गरीब नागरिक जिसकी वार्षिक आय एक लाख से कम हैं और उनके बच्चों की आयु 3 से 6 वर्ष के मध्य हैं तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में RTE 25 के तहत ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं ये आवेदन प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के बाद फरवरी तक आवेदन किये जाते हैं।

इसके लिये निम्नलिखित दस्तावेज़ की आवश्यकता होंगी:-
1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
2.बच्चे का जाति प्रमाण पत्र।
3.बच्चे के पिता का जाति प्रमाण पत्र।
4. आय प्रमाण पत्र।
5. निवास प्रमाण पत्र।
6. बच्चे के पिता का पहचान पत्र/ आधार कार्ड। 
और अधिक जानकारी के लिए  आप इस लिंक पर जाकर जा सकते हैं।
http://rte25.upsdc.gov.in/AdmissionSchedule.aspx
rte25.upsdc.gov.in 

हम सभी को शिक्षा अधिकार हैं। इसीलिए इस शिक्षा के अधिकार  अधिनियम को अपने भारत के आम नागरिक तक पहुचाने का हम सबका दायित्व हैं ।